नई
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट चुनावों में ईवीएम के डाटा से
वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान की मांग पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आज इस
मामले पर समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।
जस्टिस बीआर गवई की
अध्यक्षता वाली बेंच ने 1 अप्रैल को सभी वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान करने
वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। यह
याचिका एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने दायर की है।
याचिका में मांग की गई है कि सभी वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान किया जाए।
मौजूदा व्यवस्था में एक विधानसभा क्षेत्र की पांच ईवीएम के वीवीपीएटी
पर्चियों का ही मिलान किया जाता है।